कुल्लू: चेक बाउंसिंग मामले में PO हुई महिला को भुंतर से किया काबू

नूरपुर /हिमाचल प्रदेश /रोज़ाना रिपोर्टर
हिमाचल प्रदेश पुलिस जिला नूरपुर की पी.ओ. सेल ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (एन.आई.) एक्ट के तहत दर्ज मामले में लंबे समय से फरार चल रही महिला उद्घोषित अपराधी को कुल्लू जिला के भुंतर से गिरफ्तार किया है।थाना डमटाल के अंतर्गत एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत एक मामला दर्ज था। इस मामले में आरोपी महिला निवासी भुंतर, जिला कुल्लू लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रही थी। अदालत द्वारा बार-बार बुलावे के बावजूद उपस्थित न होने पर उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया।पुलिस जिला नूरपुर के पी.ओ. सेल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 23 मार्च, 2026 को भुंतर में दबिश दी और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।कानून विशेषज्ञों के अनुसार, चेक बाउंस होना महज एक दीवानी मामला नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है। एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद या चेक की राशि से दोगुना जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि आर्थिक अपराधों में फरार चल रहे अन्य अपराधियों की भी कुंडली खंगाली जा रही है और उन्हें जल्द ही कानून के दायरे में लाया जाएगा।पुलिस ने नियमानुसार महिला की गिरफ्तारी की सूचना उसके पति को दे दी है। फिलहाल, आरोपी महिला को आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए थाना डमटाल के सुपुर्द कर दिया गया है।
